प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

                                    उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
  2. एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  3. निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।

                                                         आवश्यक दस्तावेज़

  1. अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  2. आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  3. जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
  4. क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
  5. बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
  6. परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।

                                                          पीएमयूवाई के लाभ

भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 2200 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1300 रुपये प्रदान की जाती है। इस नकद सहायता में शामिल हैं:

  • सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1850 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 950 रुपए।
  • प्रेशर रेगुलेटर – 150 रुपये
  • एलपीजी होज – 100 रुपये
  • घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – 25 रुपये
  • निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये

इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है।

आवेदन पत्र

1 Click here

2 Click here

3 Click here

 

Scroll to Top